ख़बरों का हुआ असर,शख्त दिशा निर्देश :15 दिनों तक होगा क्लिनिक्स का सघन निरीक्षण-डॉ.मनीष शर्मा

भोपाल खुलासा रामबाबू मालवीय


शासन द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक अनुमतियां लेकर ही चिकित्सा व्यवसाय किया जाना अनिवार्य है। भोपाल जिले अथवा बैरसिया तहसील में चल रहे क्लिनिक्स का अगले 15 दिनों तक सघन निरीक्षण किया जाएगा। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल कार्यालय द्वारा सभी एसडीएम को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सब डिविजनल मेडिकल ऑफिसर द्वारा अपने क्षेत्रों में संचालित क्लिनिक्स का मप्र उपचार गृह एवं रोगों उपचार संबंधी स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच की जाएगी।निरीक्षण के दौरान चिकित्सा व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों की डिग्री, चिकित्सा पद्धति, काउंसिल का पंजीयन, मप्र उपचार गृह एवं रोगो उपचार संबंधी स्थापना अधिनियम, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, गुमास्ता लाइसेंस की जांच की जाएगी। अपंजीकृत क्लीनिक अथवा अनाधिकृत प्रैक्टिस करते पाए जाने पर इसका संचालन बंद करवाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक अनुमतियां लेकर ही चिकित्सा व्यवसाय किया जाना अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जिले में अलग अलग स्थानों पर समय समय पर जांच की जा रही है। नियम विरूद्ध संचालित निजी स्वास्थ्य संस्थाओं पर कार्यवाही भी की जा रही है। सघन निरीक्षण के दौरान चिकित्सा व्यवसायी द्वारा क्लीनिक का वैध पंजीयन एवं लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करने पर नर्सिंग होम एंड क्लीनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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