Thursday, 18 January, 2024

UVESH REPORTAR RAISEN//जिले में 22 जनवरी को रहेगा शुष्क दिवस घोषित।

//उवेश रिपोर्टर//

जिले में 22 जनवरी को रहेगा शुष्क दिवस घोषित।

मप्र शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा प्रशासकीय तथा लोकहित में मप्र आबकारी अधिनियम 1915 अंतर्गत आदेश जारी कर 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को रायसेन जिले में सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री दुबे द्वारा जारी आदेश के तहत 22 जनवरी को जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें (66 दुकानें), एफएल-2, एफएल-3, एफएल-7, देशी मद्यभाण्डागार समस्त बंद रहेंगे। शुष्क अवधि के दौरान अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान से कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ ना विक्रय किया जाएगा और ना ही वितरित किया जाएगा। इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधितों को निर्देश दिए गए हैं।

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