वाहन स्वामी अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट जरूर लगवाएं
जिला परिवहन अधिकारी ज्ञानेंद्र वैश्य ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व पंजीकृत वाहनों पर 15 जनवरी तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य किया गया था। जिले के समस्त वाहन विक्रेता की बैठक आयोजित की जा चुकी है। बैठक में नम्बर प्लेट लगाने की प्रकिया से समस्त डीलरों को अवगत कराया जा चुका है तथा यह निर्देशित किया गया कि यह कार्यवाही नियम समय-सीमा मे पूर्ण की जावे। शासन के नियमानुसार इस प्रकार की नम्बर प्लेट आगे भी लगाना जारी रहेगीं। अतः सभी वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि अपनी पुराने वाहनों में वाहन विक्रेताओं के माध्यम से वाहनों में नम्बर प्लेट अवश्य लगवायें तथा भविष्य में चैकिंग के दौरान मोटरयान अधिनियम के तहत् होने वाले जुर्माने से बचा जा सके।राजगढ़ जिला परिवहन अधिकारी ज्ञानेंद्र वैश्य ने जानकारी देते हुए बताया की पूर्व पंजीकृत वाहनों पर 15 जनवरी तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य किया गया था। जिले के समस्त वाहन विक्रेताओं की बैठक आयोजित की जा चुकी है। बैठक में नम्बर प्लेट लगाने की प्रकिया से समस्त डीलरों को अवगत कराया जा चुका है तथा यह निर्देशित किया गया कि यह कार्यवाही नियम समय-सीमा मे पूर्ण की जावे। शासन के नियमानुसार इस प्रकार की नम्बर प्लेट आगे भी लगाना जारी रहेगीं। और सभी वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि अपनी पुराने वाहनों में वाहन विक्रेताओं के माध्यम से वाहनों में नम्बर प्लेट अवश्य लगवायें तथा भविष्य में चैकिंग के दौरान मोटरयान अधिनियम के तहत् होने वाले जुर्माने से बचा जा सके।
4,440 Total Views