मतगणना स्थल पर सुरक्षा के होंगे कडे प्रबंध,मोबाईल ले जाना होगा प्रतिबंधित
स्ट्रांग रूम से काउंटिग कक्ष तक सीसीटीवी से ईवीएम की होगी निगरानी
अधिकृत प्रवेश पत्र धारक को ही मिलेगा प्रवेश
विधानसभा निर्वाचन-2023 की तीन दिसंबर को जिला मुख्यालय पर होने वाली मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर कडे सुरक्षा प्रबंध होंगे। मतगणना स्थल पर मोबाईल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक ईवीएम ले जाने वाले रूट पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रहेगी। मतगणना कक्ष भी वेब कैमरे की नजर में होंगे। मतगणना स्थल पर अधिकृत प्रवेश पत्र धारक को ही प्रवेश दिया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्ष दीक्षित की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हुई स्टेडिंग कमेटी की बैठक में बताया गया कि मतगणना स्थल पर किसी भी तरह की सामग्री जैसे मोबाईल, केलकुलेटर, गुटखा, पान, सिगरेट, इत्यादि ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रत्याशियों के अभिकर्ता आवंटित टेबल पर ही बैठेंगे, अन्य टेबल पर नहीं बैठ सकेंगे
एक बार बाहर जाने के बाद दुबारा प्रवेश नहीं मिलेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी अभिकर्ताओं से अपेक्षा होगी की काउंटिंग हाल में शांति बनाए रखें, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अभिकर्ताओं को मतगणना की गोपनीयता की शपथ भी लेनी होगी। मतगणना का कार्य प्रात: 8 बजे से प्रारंभ होगा। सभी को निर्धारित समय के पूर्व ही मतगणना स्थल पर प्रवेश करना होगा। निर्धारित समय उपरांत किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ एवं राजगढ में 20-20, विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा एवं खिलचीपुर में 21-21 एवं विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में 18 चरणों में मतगणना सम्पन्न होगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 14-14 मतगणना टेबल लगाए जाएगे। पोस्टल बैलट एवं ईटीपीबीएस की गिनती के लिए नरसिंहगढ, ब्यावरा, राजगढ, खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 3-3 टेबल होंगे। विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में इस कार्य के लिए दो टेबल लगाए जाएगे।
बैठक में पुलिस अधीक्षक धर्मराज सिंह मीना ने बताया कि मतगणना क्षेत्र एवं आस-पास सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था रहेगी। जिले में आचार संहिता प्रभावशील है मतगणना के उपरांत जुलूस के आयोजन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना होगी। जिले में सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह नजर रखी जाएगी, हथियारों, अस्त्र शस्त्र रखने अथवा प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा। सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह नजर रखी जाएगी, कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट होने पर संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाई की जाएगी।
मीडिया प्रतिनिधियों के लिए निर्देश
बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीक्षित ने कहा कि मतगणना स्थल पर आने वाले मीडिया प्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वे असुविधा से बचने के लिए अधिकृत प्रवेश पत्र के साथ अपने संस्थान का परिचय पत्र एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र जैसे अधारकार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि के साथ प्रवेश करें। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए मतगणना स्थल पर तैयार मीडिया कक्ष तक ही मोबाईल ले जाने की सुविधा होगी। मतगणना स्थल पर वाईफाई अथवा इंटरनेट सुविधा वाले कैमरे नही ले जा सकेगे। मीडिया प्रतिनिधियों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वे अपना मोबाईल किसी अन्य को उपयोग करने के लिए न दे ऐसा करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मण्डराह ने भी मतगणना की तैयारियों के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। बैठक में संबंधित अधिकारी एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
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