जवाब पेश नही करने पर कलेक्टर के खिलाफ कोर्ट ने किया जमानती वारंट जारी
राजगढ़।। पूर्व आदेश की नाफरमानी पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राजगढ के तत्कालीन कलेक्टर हर्ष दीक्षित के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही 3 अप्रैल 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामला यह है कि प्रशासन द्वारा सारंगपुर नगर पालिका में 22 दुकानों का आवंटन लम्बे समय पूर्व किया गया था। फरवरी 2021 में उन दुकानों का आवंटन प्रशासन ने निरस्त कर दिया। इसके बाद दुकानदारों ने इंदौर हाईकोर्ट की शरण ली। फरवरी 2023 को कलेक्टर राजगढ को जवाब पेश करने का समय दिया। बकायदा कोर्ट ने उस समय भी कलेक्टर को नोटिस जारी किया था। वे न और उनकी ओर से कोई वकील पहुंचे। पुन: 14 मार्च का समय उपस्थित होने न्यायालय ने नियत किया और इस दिन भी कोई नहीं पहुंचा था। तो न्यायालय द्वारा कलेक्टर हर्ष दिक्षित राजगढ़ को 5 हजार का जमानती वारंट किया गया और कलेक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। मामले की आगामी तारीख पेशी, 03 अप्रैल 2023 मुकर्र की गई। इस दिन उन्हें न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव देने के लिए कहा गया है।