कलेक्टर ने की लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों से बीमा कराने की अपील
राजगढ़।। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में हितग्राहियों का प्रतिशत मध्यप्रदेश में सर्वाधिक है।
राजगढ जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत कुल 07 लाख 97 हजार नागरिको का बीमा किया जाकर कुल पात्र जनसंख्या का 76 प्रतिशत कवरेज किया जा चूका है। जो मध्यप्रदेश में सर्वाधिक है। मध्यप्रदेश का औसत 43 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत कुल 02 लाख 46 हजार नागरिको का बीमा किया जाकर कुल पात्र जनसंख्या का 30.21 प्रतिशत कवरेज किया जा चूका है। जो मध्यप्रदेश में सर्वाधिक है। मध्यप्रदेश का औसत 18 प्रतिशत है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कुल 03 लाख 45 हजार से अधिक एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कुल 01 लाख 32 हजार से अधिक नागरिको को जोड़ा गया। शासन की महत्वपूर्ण बीमा योजनाओं से आम नागरिको को जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जाकर प्रत्येक ग्राम एवं वार्ड में कैंप आयोजित किये गये। मैदानी अमले के माध्यम से नागरिको के फॉर्म भराए जाकर बैंक को प्रेषित किये गये।
जिले के समस्त कर्मचारी, सचिव, जी.आर.एस., आगनबाडी कार्यकर्त्ता, सहायिका, स्व-सहायता समूह की महिलाओ एवं समस्त कर्मचारियों को भी योजना से जोड़ा गया। जनसेवा अभियान एवं विकास यात्रा के दौरान बीमा योजनाओ का विशेष प्रचार प्रसार कर फॉर्म भराए गये।
बीमा योजना से मध्यमवर्गीय एवं गरीव परिवारों को मृत्यु अथवा दुर्घटना होने पर कठिन समय में बीमा राशी के रूप में आर्थिक सहायता मिल सकेगी। कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित ने लाड़ली बहना योजना की समस्त हितग्राहियों से भी बीमा करवाने की अपील की है।
योजना लाभ
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पालिसी धारक की 18 से 50 वर्ष के बीच मृत्यु हो जाने के बाद इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली 02 लाख रूपये की राशि पालिसी धारक के परिवार को दी जाएगी। प्रीमियम राशी 436 रूपये प्रतिवर्ष आयु सीमा 18 से 50 वर्ष प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं। जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है।
प्रधामंत्री सुरक्षा बीमा योजना की 01 साल तक वैधता रहेगी। जिसे प्रति एक वर्ष बाद रिन्यू करवाना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृत्यु एवं पूर्णतः विकलांग होने पर 02 लाख रूपये एवं आंशिक तौर पर अपंग होने पर 01 लाख रुपये बीमा राशि दी जायेगी। राशी 20 रूपये प्रतिवर्ष, आयु सीमा 18 से 70 वर्ष तक रहेगी।
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