शस्त्र जमा नहीं करने पर होंगे लायसेंस निरस्त
लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्ष दीक्षित ने शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र अनिवार्य रूप से 22 मार्च तक संबंधित थानों में जमा कराने के निर्देश दिए हैं. 22 मार्च तक शस्त्र जमा नहीं करने वाले शस्त्र धारकों के लायसेंस जिला स्तर से निरस्त कर दिए जाएंगे।
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