बोर्ड परीक्षा में परीक्षा की शुचिता भंग कर अनैतिक लाभ लेने वाले शिक्षको के विरुद्ध पुलिस ने की कार्यवाही
जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन एम एल राठौरिया के द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि थाना सिलवानी अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ परीक्षा केंद्र में दिनांक 14/03/23 को कक्षा दसवीं के संस्कृत विषय के पेपर के संबंध में उमेश ठाकुर निवासी भोपाल के द्वारा समय 09.36 बजे सूचना दिया कि प्रतापगढ़ परीक्षा सेंटर को आवंटित प्रश्नपत्र की फोटो प्राप्त हुई है। उक्त सूचना पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं उनके निरीक्षण दल द्वारा सत्यापन करने पर पाया की परीक्षा केंद्र प्रतापगढ़ के केंद्राध्यक्ष रमाशंकर अहिरवार एवं सहायक केंद्राध्यक्ष निर्भय भवेदी के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के विपरीत परीक्षा की शुचिता भंग कर अनैतिक लाभ लिया गया एवं परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी की गई। उक्त आशय की रिपोर्ट करने पर शनिवार को थाना सिलवानी जिला रायसेन में आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध धारा 420 आईपीसी एवं मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 3a/4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक रायसेन विकाश कुमार शाहवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसेन अमृत मीणा के मार्गदर्शन में एसडीओपी सिलवानी राजेश तिवारी तथा थाना प्रभारी सिलवानी उप निरीक्षक भारत सिंह के द्वारा पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश पतारसी प्रारम्भ की गई।
दौराने विवेचना आज रविवार को पुलिस टीम द्वारा परीक्षा केंद्र प्रतापगढ़ के केंद्राध्यक्ष रमाशंकर अहिरवार, सहायक केंद्राध्यक्ष निर्भय भवेदी एवं एक अन्य सहयोगी केशव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को न्यायिक अधिरक्षा में भेजा गया।
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