लाड़ली बहना योजना के सफल क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी- कलेक्टर श्री दुबे
रायसेन जिले में लाड़ली बहना योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर श्री दुबे ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की चर्चा 25 मार्च से कैम्प लगाकर लिए जाएंगे लाड़ली बहना योजना के आवेदन
कलेक्टर श्री दुबे ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का नागरिकों से सीधा जुड़ाव होता है, सभी पात्र महिलाओं तक लाड़ली बहना योजना का लाभ पहुंचाने में इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि शासन द्वारा लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। विभिन्न माध्यमों से योजना तथा उसके सर्कुलर, पात्रता-अपात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार जिले में 25 मार्च से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कैम्प लगाकर आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन, कैम्प स्थल पर ही निःशुल्क दिए जाएंगे। आवेदक महिला को स्वयं कैम्प स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसकी लाइव फोटो ली जा सके। आवेदन के लिए पात्र महिला की समग्र आईडी ईकेवायसी, स्वयं का बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी इनेवल्ड होना जरूरी है।
गठित दलों द्वारा की जा रही है पात्र महिलाओं की समग्र आईडी में ईकेवायसी
कलेक्टर श्री दुबे ने कहा कि लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए समग्र आईडी में ईकेवायसी, महिला का स्वयं का बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी इनेवल्ड होना जरूरी है। जिले में 13 मार्च से पात्र महिलाओं की समग्र आईडी में ईकेवायसी कराने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। इसके लिए दल गठित किए गए हैं तथा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है। ई-केवायसी हेतु महिलाओं को कोई शुल्क नहीं देना है, यह पूर्णतः निःशुल्क है। इसके अलावा महिला का बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी इनेवल्ड कराने हेतु बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं तथा बैंक में अलग से काउंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। कलेक्टर श्री दुबे ने कहा कि समग्र आईडी और आधार कार्ड में महिला की जानकारी एक समान होना जरूरी है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि लाड़ली बहना योजना के सफल और सुचारू क्रियान्वयन में उनका सहयोग जरूरी है तथा शासन द्वारा भी कार्ययोजना बनाकर काम किया जा रहा है।
रायसेन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही अनुभागों से नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि, एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित अन्य अधिकारी वीसी में शामिल हुए।
अधिकारियों को गंभीरता से काम करने दिए निर्देश
कलेक्टर श्री दुबे ने वीसी के माध्यम से सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह शासन की प्राथमिकता वाली योजना है तथा महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। जिले में शत-प्रतिशत पात्र महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ देना है, इसके लिए गंभीरता से कार्य करना होगा। इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए।
महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण योजना
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मीणा ने बैठक सह वीसी में सभी जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि लाड़ली बहना योजना महिला सशक्तिकरण तथा आर्थिक समृद्धि की दिशा में सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के लाभ से जिले में कोई भी पात्र महिला छूटे नहीं। सभी जनप्रतिनिधि सक्रिय रूप से कार्य करें तथा जिस उद्देश्य के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है, उसे प्राप्त करने में सहयोग करें। उन्होंने अधिकारियों से भी चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू भदौरिया ने भी जनप्रतिनिधियों से योजना के सफल क्रियान्वयन में सहयोग की अपेक्षा की। साथ ही जनपद सीईओ एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 20 मार्च के पहले सभी पात्र महिलाओं की समग्र आईडी में ईकेवायसी, बैंक खाते को आधार से लिंक और डीबीटी इनेवल्ड कराने का कार्य पूर्ण कराया जाए। उन्होंने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही सुदूर अंचल के ग्रामों तथा वन ग्रामों में विशेष ध्यान देते हुए योजना का प्रचार-प्रसार कराने तथा ईकेवायसी, बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी इनेवल्ड कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
योजना का लाभ लेने हेतु निर्धारित पात्रता
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होगी जो मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो। विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। परंतु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी। जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि 1000 रू या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य हो। इसी प्रकार ऐसे परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोडकर हो। ऐसे परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो और जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन/ट्रैक्टर सहित हों, वह भी अपात्र होंगी।