
लापरवाही पूर्वक मोटर साइकिल चलाने वालों पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना
ब्यावरा। उप पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक राजगढ़ अवधेश कुमार गोस्वामी, एएसपी मनकामना प्रसाद व एसडीओपी ब्यावरा श्रीमति नेहा गौर द्वारा थाना क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने वाले एवं तेज आवाज वाला सायलेंसर लगाकर पटाखे फोड़ने वाले मोटर साइकिल चालको के विरूध्द कायवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, पुलिस अधीक्षक राजगढ़ के नेतृत्व में थाना ब्यावरा शहर पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग कर शहर में शराब पीकर मोटर साइकिल चलाने एवं तेज आवाज वाला सायलेंसर लगाकर पटाखे फोड़ने वाले मोटर साइकिल चालको की चैकिंग के दौरान एक मोटर साईकल बिना नंबर की काले रंग की बुलट जो तेज आवाज में पटाखे फोड़ते हुये आती दिखी जिसे पुलिस फोर्स द्वारा रोका गया तो चालक दिलीप तंवर उम्र 18 साल निवासी हिरनखेडी, थाना कोतवाली राजगढ एवं क्रमांक MP-39-MW-9871 के चालक कमलेश तंवर उम्र 18 साल निवासी सुन्दरपुरा थाना कोतवाली राजगढ़ के मुंह से शराब की गंध आने से धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट में दोनो मो.सा. को जप्त कर अनावेदको का शराब जांच परीक्षण कराया गया एवं धारा 185 मोटर व्हीकल के अलावा एवं अन्य एमव्ही एक्ट की धाराओं में प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी महोदय के समक्ष जुर्माना हेतु पेश करने पर न्यायालय द्वारा अनावेदक चालक दिलीप तंवर से 10000 रूपये नगद का जुर्माना एवं अनावेदक चालक कमलेश तंवर से 15000 रूपये नगद का जुर्माना कुल 25000 रूपये का जुर्माना भरवाया गया। शहर में आये दिन हो रही शराब पीकर वाहन चलाने से हो रही घटनायें एवं बुलट मो.सा. में पटाखे फोड़ने वाला सायलेंसर लगाकर मो.सा. चलाने वालो के कारण शहरवासियो से हो रही परेशानियां को ध्यान में रखते हुये ब्यावरा पुलिस द्वारा निरंतर कार्यवाही जारी है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी ब्यावरा शहर राजपाल सिंह राठौर, उनि विष्णु मीणा, कार्य.उनि नाथूराम केरकेट्टा, आरक्षक विक्रम भिलाला की भूमिका रही ।