त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023
मतदान के मद्देनजर 48 घंटे पूर्व से मदिरा का क्रय-विक्रय एवं परिवहन रहेगा प्रतिबंधित
जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेष जारी
राजगढ़।। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्ष दीक्षित द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 हेतु म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-62 सामान्य अनुज्ञप्ति शर्ता की शर्त क्रमांक 8 (3) में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये राजगढ़ जिले में मतदान के दौरान, मतदान समाप्ति के 48 घन्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक की अवधि में, संबंधित ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में (जिसमें चुनाव हो रहा है) त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2022 ग्राम पंचायतों में स्थित समस्त मदिरा दुकानें बंद रखी जाना तथा इस अवधि में शराब का कय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
उन्होंने विकासखण्ड राजगढ़ अंतर्गत करनवास, विकासखण्ड नरसिंहगढ़ अंतर्गत बैरसिया, खानपुरा, तिन्दौनिया, गनियारी एवं कुंवरकोटरी, विकासखण्ड सारंगपुर अंतर्गत भूमका तथा विकासखण्ड जीरापुर अंतर्गत ब्राहमणगांव, भण्डावद तथा झाड़मउ में 03 जनवरी, 2023 को सायंकाल 03ः00 बजे से 05 जनवरी, 2023 को मतदान एवं मतगणना समाप्ति तक समस्त मदिरा दुकानें बंद रखी जाना तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।