नशे का सौदागर सलाखों के पीछे। 3 वर्ष का कारावास व जुर्माना
राजगढ़ जिला न्यायालय में पदस्थ विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस महेश कुमार माली द्वारा एक आपराधिक मामले में निर्णय पारित किया जाकर आरोपी कमलेश पिता रामसिंह तंवर निवासी ग्राम उगरपुरा थाना घाटोली जिला झालावाड़ राजस्थान को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा का व्यवसाय करने के अपराध में धारा 8/15 बी एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत दोषी पाया जाकर तीन वर्षों के कठोर कारावास ओर पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे लोकअभियोजक जे.पी.शर्मा ने बताया कि घटना दिनाँक 05.11.2017 को देहात थाना ब्यावरा में पदस्थ उपनिरीक्षक अनिल रघुवंशी को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एच.एफ.डीलक्स मोटरसाइकिल से पचोर तरफ से ब्यावरा आ रहे है और उनके पास दो बोरियों में डोडाचूरा रखा हुआ है। उपनिरीक्षक रघुवंशी द्वारा थाने पर विधिवत प्रारंभिक कार्यवाही कर मय पुलिस स्टाफ के मुखबिर द्वारा बताए स्थान घटना स्थल जुबली पेट्रोल पंप पर पहुँचे ओर चेकिंग लगाई तो कुछ देर बाद दो संदिग्ध लोग मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए जिन्हें घेराबन्दी करके पकड़ने पर एक ने अपना नाम हरीओम भोई निवासी परसुलिया तथा दूसरे ने अपना नाम कमलेश निवासी उगरपुरा राजस्थान का होना बताया।दोनों आरोपीगणों के कब्जे से उपनिरीक्षक अनिल रघुवंशी द्वारा मोटरसाइकिल पर रखे प्लास्टिक के थैलों की तलाशी लेने पर आरोपी कमलेश के कब्जे से 5 किलो 222 ग्राम एवं आरोपी हरीओम के कब्जे से 5 किलो 223 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया गया।
आरोपीगणों से पुलिस द्वारा विधिवत मौके से मादक पदार्थ डोडाचूरा जब्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ के सेंपल की एफएसएल भोपाल में जांच करवाने पर डोडाचूरा होना पाया जाने से विवेचना पूर्ण कर चालान एनडीपीएस न्यायालय राजगढ़ में पेश किया गया।
प्रकरण में विचारण के दौरान आरोपी हरीओम के फरार हो जाने से उसे न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया जाकर आरोपी कमलेश के विरुद्ध विचारण पूरा किया गया ओर निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में समस्त अभियोजन साक्षीगण के कथनों ओर लोकअभियोजक जे.पी.शर्मा द्वारा किये गए सुद्रढ़ तर्कों के आधार पर आरोपी कमलेश को एनडीपीएस एक्ट के अपराध का दोषी पाया जाकर तीन वर्षों के कठोर कारावास की सजा ओर 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। आरोपी को निर्णय सुनाने के तत्काल बाद पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर सजा भुगतने के लिए जिला जेल राजगढ़ भेज दिया गया।