ट्यूबेल खुला छोड़ने पर होगा केस:भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए
भोपाल जिले में अब ट्यूबेल खुला छोड़ा तो अब थाने में केस दर्ज किया जायेगा कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिये एसडीएम और तहसीलदारो को सर्वे कर खुले ट्यूबेल पता लगाने को कहा थानो में भी नोटिस चस्पा किए जायेंगे
विदिशा जिले के सिरोंज के पास गाँव खेरखेडी मे एक 7 वर्ष का बच्चा खुले ट्यूबवेल में गिर गया था उसे 24 घंटे के रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला गया था लेकिन बच्चे की मौत हो गई थी इसके बाद एक बार फिर मध्यप्रदेश में खुले ट्यूबवेलो को लेकर सवाल खड़े होने लगे कलेक्टर ने लोगों से अनुरोध किया था की वे यदि उनके यहाँ ट्यूबवेल खुला है तो उसे ढक्कन से ढक कर रखें सोमवार को उन्होंने नया आदेश निकाला है
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लवानिया ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिले मे अनुपयोगी एवं खुले ट्यूबवेलो को लोहे के मजबूत ढक्कन से नट बोल्ट से मजबूती के साथ बंद करने के लिए कहा आदेश में कहा ऐसे बोरवेल जिनमें मोटर नहीं डाली गई कैप से बंद नहीं किया है तो संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिका मजिस्ट्रेट क्षेत्र का भ्रमण कर उच्च व्यवस्था को करवाना सुनिश्चित करे
निर्देश जारी किए हैं कि उक्त आदेश अति आवश्यक है इस पर तुरंत कार्यवाही हो आदेश सभी एसडीएम राजस्व कार्यालय थानों में नोटिस बोर्ड लगवाए जाने को कहा आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 मे दंडनीय कार्रवाई की जाएगी