
RTI पावर – धारा 2(जे)(1) के तहत निरीक्षण में 121 बोरी अवैध धान जब्त // व्यापारी पप्पूलाल गुप्ता द्वारा कोट धान खरीदी केंद्र में बेचने के लिए लाई गई थी अवैध धान// जांच में स्वयं व्यापारी ने किया स्वीकार // RTI एक्टिविस्ट और फूड इंस्पेक्टर ने साथ मे किया निरीक्षण // मौके पर पाई गई कई अनियमितताएं।।
दिनांक 7 जनवरी 2021 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(जे)(1) के तहत कटरा के नजदीक घूमा कैप में स्थित कोट धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानन्द द्विवेदी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी फूड इंस्पेक्टर श्री आदित्य दहिया के साथ किया गया।
👉 मौके पर कई अनियमितताएं पाई गई जिसमें सिली हुई बोरियों का भजन 36 किलो से लेकर लगभग 40 किलो तक पाया गया लेकिन कोई भी बोरी 40 किलो 600 ग्राम के आसपास नहीं पाई गईं।
👉 मौके पर आर्द्रता मापने की मशीन सही नहीं पाई गई और सभी मशीनें खराब पाई गईं।
👉 मौके पर एक व्यापारी पप्पूलाल गुप्ता के द्वारा लगभग 121 बोरी धान जो कि एक किसान संजय सिंह के खाते में बेचने के लिए लाई गई थी फूड इंस्पेक्टर आदित्य दहिया के द्वारा जप्त की गई।
👉 मौके पर काफी धान डंप पाई गई जिसकी तुलाई नहीं हुई थी लेकिन कोई किसान वहां पर मौके पर उपस्थित नहीं थे जिससे यह शक पैदा होना स्वाभाविक है कि कहीं यह धान तो किसी व्यापारी की नहीं है। जिन लोगों की धान बताई गई वह लोग मौके पर नहीं पाए गए।
👉 कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैयाराजा टी प्रयास के बावजूद निरंतर खरीदी केंद्रों में अनियमितता का दौर जारी है।
👉 मौके पर व्यापारी पप्पूलाल गुप्ता की लगभग 121 बोरी ट्रैक्टर में लदी हुई धान को फूड इंस्पेक्टर आदित्य दहिया के द्वारा जप्त कर चाकघाट गोदाम की तरफ रवाना कर दिया गया और मामले की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है
121 Total Views, 1 Views Today