Tuesday, 9 May, 2023

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का डीजे वाले जमकर उड़ा रहे है धज्जियां/ डीजे पर लगे प्रतिबंध:- देवेंद्र प्यासी

संदीप तिवारी/ उमरिया:- भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र प्यासी ने आज अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग बिरसिंहपुर पाली को ध्वनि विस्तारक यंत्र की बिना अनुमति उपयोग पर रोक लगाए जाने और कारवाही किए जाने के संदर्भ शिकायत की है नौरोजाबाद तहसील क्षेत्र अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षाएं संचालित हैं एवं जो छात्र दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा दे चुके हैं वे भी विभिन्न प्रकार की प्रवेशी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। आने वाले माह में JE, NEET, GET, CAT, MAT एवं विभिन्न विश्व विद्यालयों की प्रवेशी मैरिट बेस परीक्षाएं होने जा रही हैं एवं बड़े बुजुर्ग HEART, BP, HYPERTENSION, DIABETEIS आदि बीमारियों से पीड़ित लोगों को रात में अच्छी नींद की आवश्यकता होती है किन्तु वर्तमान में शादी एवं अन्य आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र का निर्धारित मापदंड को दर किनार करते हुए उच्च डेसिबल पर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है। डीजे वालों द्वारा वाहन को लाते व ले जाते समय अनौपचारिक रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है जिससे सामाजिक जीवन एवं शैक्षणिक जीवन दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। छात्रों की -अधका शिक्षा एवं मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग को तत्काल प्रभाव से रोके जाने एवं यह सुनिश्चित (किये जाने कि कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने संबंधित नियम एवं शर्तों का उल्लंघन न किया जावे । अगर कोई डीजे वाला इसका उल्लंघन करता तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए एवं डीजे वाले का डीजे भी जप्त किया

कंपटीशन और पैसा के चाहे पर जमकर कर रहे ध्वनि प्रदूषण

उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के लाउडस्पीकर और डीजे साउंड के गाइडलाइन का खुलेआम साउंड सर्विस वाले धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं अपने मन मुताबिक साउंड लगाना और देर रात तक बजाने का काम किया जा रहा है चार पंद्रह – चार अट्ठारह डीजे साउंड ले सकता है लोगों की जान जब कोई डीजे की बात करने पहुंचता है तो शुरुआती बातचीत चार पंद्रह चार अट्ठारह से होती है उसके बाद साउंड की उछाल रेट के हिसाब से बढ़ते जाता है उसमें साउंड वाले को यह बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है शासन प्रशासन के नियम के अनुरूप साउंड बजाना है समय सीमा तय किया गया उस हिसाब से उसका पालन करते हुए साउंड संचालन करना है सभी नियमों को दरकिनारे करते हुए अपने मन मुताबिक साउंड बजाने का काम खुलेआम साउंड सर्विस वाले करते हुए नजर आ रहे है

चार पंद्रह चार अट्ठारह से भी ज्यादा डीजे साउंड ले सकता है लोगों की जान

आखिर किस नियम के तहत यह भारी मात्रा में साउंड अपने गोदाम में रखकर रोड में और अन्य कार्यक्रम में लगाकर चलाने का काम कर रहे यह तो जांच का विषय है और इसके साउंड की जांच होनी चाहिए एवं मापदंड से अधिक अगर साउंड इसके पास है तो उसको जप्त कर उचित कार्यवाही होनी चाहिए तेज आवाज और रात मे 10 बजे के बाद बजाए जाने वाले लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड आदि पर प्रतिबंध लगने के बाद भी जमकर आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्थिति यह है कि नगर मे बेखौफ होकर देर रात तक डीजे आदि बजाए जा रहे हैं। जिससे बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोगो और छात्र-छात्राओं को इसका प्रभाव पड़ रहा है और आम जनता को भरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि रात10 बजे के बाद तेज आवाज मे डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न किया जाए मगर नौरोजाबाद मे शब्बीर डीजे वाले और डीजे वाले अपने खुद के नियम के सब चला रहे हैं

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण)

कानून-2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पाबंदी है लेकिन रात 12 बजे के बाद किसी को भी लाउडस्पीकर या डीजे बजाने की इजाजत नहीं है. ऐसा करना गैर कानूनी और क्राइम है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) भी कह चुका है कि एक तय सीमा से तेज लाउडस्पीकर और डीजे बजाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में तो पूरा प्रतिबंध लगा के रखा है लेकिन डीजे वाले हैं कि मानते ही नहीं

संविधान के अनुच्छेद 21 का हो रहा है उल्लंघन मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा बुरा असर

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार के तहत ध्वनि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार भी आता है अगर देर रात तक लाउडस्पीकर या डीजे बजाने से किसी की नींद खराब होती है या मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, तो यह उसके मौलिक अधिकारों का हनन है. इसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे शिकायत कर सकता हैं डीजे चालकों पर कार्यवाही होनी चाहिए साथ ही रात में लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर कार्रवाई और डीजे जप्त होना चाहिए अब देखना है की शासन-प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है

संदीप तिवारी खुलासा उमरिया 

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