समीर अधिकारी को अपहानि की नोटिस दिया गया
समीर के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में उपरोक्त कृत्य के लिए अपराधिक प्रकरण / वाद प्रस्तुत किया जाएगा
नौरोजाबाद:- उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अर्न्तगत समीर कुमार अधिकारी पिता सतीशचंद्र अधिकारी निवासी पांच नंबर कालोनी के सोशल मीडिया पर साइबर कानून तोड़ने के लिए भारत में भी सख्त कानून हैं। देश में बोलने की आजादी है, लेकिन इसकी भी सीमा है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी किसी भी पोस्ट से दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे दौरा अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट का दुरुपयोग करना एवं समाज के सामने किसी व्यक्ति के मान सम्मान के खिलाफ पोस्ट करना और उसमें कमेंट लाइक पाने के चक्कर में गलत तरीके से पोस्ट किया गया और बदनाम किया गया उस पोस्ट के माध्यम से अपनी वाही वाही लूटने के लिए और लोगों के द्वारा शेयर भी किया गया जो कि कानूनी हिसाब से एक अपराध की श्रेणी में आता है जो किया गया
समीर के उक्त पोस्ट से अपराधिक अभित्रास हुआ है एवं सम्मान व ख्याति कम हुई है
पुष्पराज सिंह, एडव्होकेट मैं अपने कायार्थी संदीप तिवारी पिता पारसनाथ तिवारी उम्र 32 वर्ष निवासी कृष्णा कालोनी वार्ड नं0 03 नौरोजाबाद, जिला उमरिया म०प्र के वकालतन अधिकार एवं मेरे कायार्थी द्वारा बताये एवं निर्देशानुसार आपको निम्नांकित नोटिस देता हूँ, नोटिस के अनुकम में आपके विरूद्ध कार्यवाही संपादित होगी। यह कि कि मेरा कायार्थी नौरोजाबाद का स्थानीय निवासी है एवं दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि, दैनिक खुलासा समाचार पत्र व्यूरो है। जिसकी कि समाज एवं नागरिकों के मध्य प्रतिष्ठा एवं सम्मान है।
फेसबुक एकाउंट से समीर ने लगाया था गलत आरोप
यह कि आपके द्वारा दिनांक 03/07/2023 को करीब 09:00 बजे सुबह अपने फेसबुक एकाउंट समीर अधिकारी सहित ज्ञानेन्द्र शुक्ला एवं अन्य 16 के फेश बुक फ्रेन्ड की आई डी० में संदीप तिवारी उर्फ मानी नाम का कथित पत्रकार विगत कई वर्षों से परेशान कर रहा है विगत दिनों सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर समझौता के नाम पर कई बार मुझसे नगद रूपये लिये गये हैं ( साफ साफ झूठ और गलत पोस्ट किए गया था) और बीच-बीच में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास शिकायत कर मेरी क्लीनिक को बंद कराया है और अब पैसों का प्रलोभन कारण सिर्फ एक ही है वह मुझसे कहता है कि मुझे 10000 रू0 महीना चाहिए और एक लाख रू० वाला मोबाइल भी मुझे दो का सोसल मीडिया में पोस्ट किया जिसे कि उक्त 16 व अन्य करीब हजारों की संख्या में आपसे जुड़े एवं मेरे कायार्थी से जुड़े लोगों ने उक्त भ्रामक पोस्ट को पढ़ा जिससे कि नौरोजाबाद क्षेत्र सहित जिला एवं संभाग में, रिस्तेदारों में छवि को ठेस पहुंची एवं आपके सोशल मीडिया में उक्त पोस्ट से अपराधिक अभित्रास हुआ है एवं सम्मान व ख्याति कम हुई है लोग आपके उक्त फेशबुक में पोस्ट प्रकाशन के बाद मेरे कायार्थी को अब उस भाव से नही देख रहे है जैसा कि पूर्व में देख रहे थे। मेरे कायार्थी का अपहानि आपके द्वारा फेसबुक एकाउंट में अपलेखन के माध्यम से किया गया है जिसके कि भरपाई संभव नहीं है। अब वह लोगों के बीच मे अपने आप को अपमानित महसूस करता है। जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से आपका अपमानजनक फेसबुक में मेरे कायार्थी के विरूद्ध पोस्ट है।
फेसबुक मे नियमित रूप से 15 दिवस तक मांगे माफी
नोटिस प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर अपने फेसबुक एकाउंट के माध्यम से नियमित रूप से 15 दिवस तक माफी मांगे अन्यथा आपके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आपके उपरोक्त कृत्य के लिए अपराधिक प्रकरण / वाद प्रस्तुत किया जायेगा जिसकी समस्त जबाबदेही आपकी होगी । नोटिस का व्यय 10000/- रू० अदा करने की जबाबदारी भी आप नोटिसी की ही होगी। नोटिस की एक प्रति मेरे कार्यालय में सुरक्षित है।
कमेंट करने से पहले सोचें
आमतौर पर लोग किसी भी पोस्ट पर लाइक और कमेंट कर देते हैं।जल्दबाजी में कमेंट करना लोगों को मुशिकल में डाल सकता है। अगर पोस्ट में कंटेंट आपत्तिजनक है तो उस पर लाइक और कमेंट बिल्कुल न करें। ऐसा करने पर पोस्ट करने वाले के साथ-साथ आपको भी आईटी एक्ट के तहत उतनी सजा हो सकती है जितना पोस्ट करने वाले व्यक्ति को होगी।
समान को ठेस पहुंचाना
फेसबुक पर किस के बारे में ऐसा कमेंट करना जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुंची हो, तो आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है। मामला सिद्ध होने पर दोषी को दो साल तक की जेल हो सकती है। जो कुछ लोगों के दौरा समीर के पोस्ट मे किया गया है
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