- कोर्ट ने कहा, फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ISIS पर है आधारित!
- प्रोड्यूसर ने दलील दी कि यह फिल्म 32,000 नहीं, 3 महिलाओं की कहानी है।
- द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई थी।
केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ISIS पर है। ट्रेलर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। वहीं, प्रोड्यूसर ने दलील दी कि यह फिल्म 32,000 नहीं, 3 महिलाओं की कहानी है।
कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। सुनवाई जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस की बेंच ने की है। सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट, रिलीज और बैन की मांग वाली याचिकाएं पहले ही खारिज कर चुका है।5 मई यानी आज रिलीज होने वाली इस फिल्म पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से लेकर शशि थरूर तक ने सवाल खड़े किए हैं।
मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई थी। जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म के रिलीज होने से देश में धार्मिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति भंग हो जाएगी। इसे जस्टिस एडी जगदीश चंदिरा और जस्टिस सी सरवनन की वेकेशन बेंच ने खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा, ‘आप लास्ट मोमेंट पर क्यों आ रहे हैं? अगर पहले आते तो हम किसी को फिल्म देखने और फैसला करने के लिए कह सकते थे। आप फिल्म देखे बिना भी आए हैं। केरल हाईकोर्ट पहले से ही इसी तरह की चुनौती पर सुनवाई कर रहा है।’